पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर सरकारी विभागों की लेटलतीफी से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ सरकार की कृपा या वरदान नहीं है। यह कर्मचारी का कानूनी अधिकार है।
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पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर सरकारी विभागों की लेटलतीफी से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ सरकार की कृपा या वरदान नहीं है। यह कर्मचारी का कानूनी अधिकार है।